छात्रवृत्ति

छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएँ

  1. सामान्य एवं पिछडे़ वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मेरिट स्कालरशिप एवं मेरिट-कम मीन्स 600/- प्रतिमाह
  2. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क विशेष कोचिग, ड्राईग सामग्री एवं स्टेशनरी प्रदाय की जाती है। बुक बैंक योजना के अन्तर्गत पुस्तके प्रदाय की जाती है। इन वर्गो के अध्ययनरत् विद्यार्थियों को भारत शासन के ‘जनजाति कल्याण मंत्रालय’ द्वारा की गई व्यवस्थानुसार प्रतिमाह आदिम जाति कल्याण विभाग, छ.ग. शासन के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों रू. 230/- तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को रू. 190/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इन वर्गो के ऐसे विद्यार्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक है, उन्हें शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) में पूर्ण छूट है।
  3. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख या उससे कम है, शिक्षण शुल्क में पूर्ण छूट दी जाती है।
  4. बी.पी.एल कार्डधारी विद्यार्थी को रू. 500.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।
  5. ‘ट्यूशन फी व्हेवर’ योजना’ के अंतर्गत ब्रांचवार प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत् अतिरिक्त सीटें पर प्रवेशित विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क देय नहीं है। मेरिट का आधार प्रवेश परीक्षा का रेंक है।
  6. समस्त अध्ययनरत् छात्राओं का शिक्षण शुल्क में पूर्ण छूट दी गई है।
  7. ‘छ.ग. युवा सूचना क्रांति योजना’ के अंतर्गत अंतिम वर्ष में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क कम्प्यूटर टेबलेट प्रदाय की जाती है।
  8. ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना’
    1. बस्तर एवं सरगुजा संभाग के मूल निवासी विद्यार्थियों को अधिकतम ब्याज रहित शिक्षा ऋण 4.00 लाख जिनके परिवार की आय 2.00 लाख से कम हो।
    2. अन्य संभागों के अध्ययनरत् विद्यार्थी जिनके पालकों की वार्षिक आय रू. 2.00 लाख या उससे कम है उन्हें 1ः ब्याज दर पर अधिकतम राशि रू. 4.00 लाख का ऋण प्राप्त कर सकता है।